Azamgarh news :हत्या के आरोप मे न्यायालय ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास व 3 को 10-10 हजार तथा 1 को 20 हजार रुपये की सुनाई सजा 

हत्या के आरोप मे न्यायालय ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास व 3 को 10-10 हजार तथा 1 को 20 हजार रुपये की सुनाई सजा 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

तहबरपुर थाना अंतर्गत माधसिया निवासी फिरतू पुत्र बैजनाथ पासी ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. मोदी कन्नौजिया पुत्र श्यामलाल 2. पिन्टू पुत्र श्यामलाल 3. बलिराम पुत्र मूलचन्द 4. मनीष राय पुत्र हरकन्डेय राय निवासीगण मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरे पुत्र हरेन्द्र का गला रेतकर मार देना व लाश को नहर मे फेक देना ।

अभियुक्तो के विरूद्ध थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0-01/2016 धारा- 302,34 भादवि व 3(2)5 SC/ST Act पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

मुकदमे उपरोक्त मे 12 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।

जिसके क्रम में दिनांक- 17.07.2026 को मा0 न्यायालय Spl(J) SC/ST कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण 1. मोदी कन्नौजिया पुत्र श्यामलाल 2. पिन्टू पुत्र श्यामलाल 3. बलिराम पुत्र मूलचन्द निवासीगण मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा 4. मनीष राय पुत्र हरकन्डेय राय निवासी मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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