Azamgarh News: राशन की कालाबाजारी में दुकानदार पर एफआईआर हुआ दर्ज

आजमगढ़ बलरामपुर/पटवध से बबलू राय

राशन वितरण में बड़ा घोटाला उजागर: 10.11 कुंतल खाद्यान्न की कालाबाजारी के आरोप में उचित दर विक्रेता पर एफआईआर के आदेश

आजमगढ़ जनपद के विकास खंड बिलरियागंज के ग्राम पंचायत देवई रसूलपुर की उचित दर विक्रेता श्रीमती सरिता देवी के खिलाफ हुई जांच में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना कंधरापुर को निर्देश भेजे गए हैं।

पूर्ति निरीक्षक संतोष कुमार शर्मा द्वारा की गई जांच में विक्रेता के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया गया। जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए कई शपथपत्र और सादे कागज पर लिखे गए बयान फर्जी पाए गए। कई कार्डधारकों ने अपने नाम से लगाए गए हस्ताक्षरों और बयानों से इनकार कर दिया। वहीं अधिकांश आरोपों के संबंध में विक्रेता कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर सकी।

जांच में यह भी सामने आया कि अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवंटित आईसीडीएस एवं हॉट कुक्ड मील का 10.11 कुंतल खाद्यान्न संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया। तीनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लिखित बयान देकर आरोप लगाया कि कई बार मांगने के बावजूद उन्हें खाद्यान्न नहीं मिला और विरोध करने पर अभद्र व्यवहार किया गया।

रिपोर्ट में विक्रेता पर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने, शासन की पोषण योजना के खाद्यान्न की कालाबाजारी करने, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गंभीर अनियमितता बरतने का आरोप सिद्ध बताया गया है। साथ ही यह भी सामने आया कि पूर्व में जब्त की गई प्रतिभूति राशि की प्रतिपूर्ति किए बिना ही राशन का उठान और वितरण किया जा रहा था।

पूर्ति विभाग ने पूरी जांच रिपोर्ट और साक्ष्यों के साथ थाना कंधरापुर को एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दे दी है।

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