जबलपुर हाईकोर्ट से संजय पाठक से संबंधित फर्म को राहत नहीं
Jabalpur High Court does not provide relief to firm linked to Sanjay Pathak

जबलपुर : विधायक संजय पाठक से संबंधित फर्मों के कथित अतिरिक्त खनन के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। वर्ष 2004 से 2017 के बीच कथित अतिरिक्त खनन से जुड़े इस मामले में करीब 443 करोड़ रुपये की रिकवरी और उस पर देय जीएसटी की कार्रवाई चल रही है। इससे पहले आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन की याचिका खारिज हो चुकी है। अब संबंधित फर्म पैसिफिक एक्सपोर्ट,जिसके खिलाफ करीब 81 करोड़ रुपये की रिकवरी का मामला है,को भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने संबंधित फर्मों को कलेक्टर,जबलपुर के समक्ष अपना पक्ष रखने और कलेक्टर को चार महीने के भीतर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत करने वाले पक्ष ने मांग की है कि शासकीय राजस्व से जुड़े इस मामले में निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई हो,ताकि शासन के राजस्व हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके…..
जबलपुर से वाजीद खान की रिपोर्ट



