उप निबन्धक कार्यालय से स्टाम्प सम्पत्ति के मूल्यांकन नियमावली से जुड़ी बड़ी ख़बर, जरूर पढ़े

 

 

रिपोर्टर अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स

बलिया ब्यूरो

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 यथा संशोधित 2015 के तहत जारी शासनादेश के अनुसार जनपदीय उप निबन्धक कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि व भवन के निर्माण की न्यूनतम दर के साथ ही साथ वाणिज्यिक भवन (एकल), वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिये कारपेट एरिया प्रतिवर्गमी० का मूल्य कृषि भूमि, वार्डवार मोहल्ला, मौजा व परगनावार न्यूनतम दरों का निर्धारण दिनांक 01.08.2024 से किया जाना है। तत्क्रम में प्रस्तावित मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गयी है जो जनपद के सभी उप निबन्धक कार्यालयों में उपलब्ध है।

 

अतः प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में निर्धारित दरों के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप से 17 जुलाई से 23 जुलाई 2024 तक किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय/अपर जिलाधिकारी (वि०/१०) बलिया के कार्यालय में दे सकते हैं।

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