आजमगढ मे रेप के आरोपी को 12 वर्ष की सजा एवं 20हजार का जुर्माना
आजमगढ़-मुबारकपुर थाना इलाके में दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर के कारावास की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना, दिनांक- 18.01.2019 को वादी मुकदमा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय लिखित तहरीर दी कि विपक्षी बिन्दू गौड़ उर्फ नन्दकिशोर गौड़ पुत्र धनपति गौड निवासी डीह थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा वादी की पूत्री के साथ छेड़छाड़ किया गया। उपरोक्त नामजद अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 16/2019 धारा 354 भादवि0, ¾ पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। बाद विवेचना गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।मुकदमा उपरोक्त में 09 गवाह परीक्षित हुए है। दिनांक- 07.02.2024 को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बिन्दू गौड़ उर्फ नन्दकिशोर गौड़ पुत्र धनपति गौड निवासी डीह थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुये अभियुक्त उपरोक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हैं।