आजमगढ़:गोवध अधिनियम की धारा में एक को जीयनपुर पुलिस ने अंजान शहीद बाजार से किया गिरफ्तार

रिपोर्ट:राकेश श्रीवास्तव
सगड़ी आजमगढ़:जीयनपुर कोतवाली में दिनांक- 19.01.2024 को वादी मुकदमा व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मोहम्मद नसीम पुत्र मोहम्मद सुकुरूल्ला निवासी आजाद नगर थाना मुबारकपुर आजमगढ 2.इसरार उर्फ बबलू पुत्र सुल्तान मुहल्ला पुरा दिवान थाना मुबारकपुर आजमगढ को एक अदद चापड व 12 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किया गया था, बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 31/2024 धारा 3/5/8 गोबध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मोहम्मद 1.नसीम पुत्र मोहम्मद सुकुरूल्ला निवासी आजाद नगर थाना मुबारकपुर आजमगढ 2.इसरार उर्फ बबलू पुत्र सुल्तान मुहल्ला पुरा दिवान थाना मुबारकपुर आजमगढ 3.फिरोज पुत्र मोबिन निवासी आजादनगर थाना मुबारकपुर आजमगढ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 धनन्जय सिंह द्वारा की जा रही है ।जिसमें दिनांक 14/02/2024 को उ0नि0 धनन्जय सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त फिरोज पुत्र मोबिन निवासी आजादनगर थाना मुबारकपुर आजमगढ को अंजानशहीद बाजार से समय करीब- 09.55 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।फिरोज पुत्र मोबिन निवासी आजादनगर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को मु0अ0सं0– 31/2024 धारा 3/5/8 गोबध नि0 अधि0 थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़
उ0नि0 धनन्जय कुमार सिंह व का0 अशोक सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़ ने आरोपी को गिरफ्तार किया l

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