आजमगढ़:बिंद्रा बाजार,गोसाई की बाजार,लालगंज,दुलारगंज में खाद बीज की दुकानों पर प्रशासन की बड़ी छापेमारी,अधिक दामों पर खाद बचा होगी कार्रवाई
सुपर फास्ट टाइम्स से आफताब आलम की रिपोर्ट
आजमगढ़:आज सोमवार को विकास खंड लालगंज एवं ठेकमा क्षेत्र के अंतर्गत खाद के दुकानदारों का निरीक्षण किया गया तथा सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।साथ ही निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है 1350 रुपए प्रति 50 किग्रा0 बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266.50 रूपए प्रति 45 किग्रा0 बोरी।किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 08527436613 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 09450753720/09453072429/07839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई/परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं। खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और नाही कानून व्यवस्था को हाथ में ले। सोमवार को जनपद के लालगंज एवं ठेकमा क्षेत्र में खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा निम्नलिखित 09 खाद के दुकानदारों का लाइसेंस स्टॉक एवम बिक्री रजिस्टर अपूर्ण रखने एवं पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन में स्टॉक उपलब्ध होने परंतु भौतिक रूप से गोदाम पर उर्वरक कम पाए जाने पर खाद के दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित किया जा रहा है। इनकी सूची निम्न लिखित है।पटेल बीज भंडार एवं उर्वरक केंद्र, बिंद्रा बाजार,यादव खाद भंडार, बिंद्रा बाजार,मौर्या बीज भंडार, गोसाई की बाजार,संजय कुमार गुप्ता उर्वरक विक्रेता, गोसाई की बाजार,यादव खाद एवं बीज भंडार, गोसाई की बाजार,राजदेव सिंह उर्वरक एवं बीज भंडार, दुलारगंज.दुखंतीराम उर्वरक केंद्र, दुलारगंज.एग्री जंक्शन केंद्र (1), दुलारगंज.एग्री जंक्शन केंद्र (2), दुलारगंज:-जनपद के समस्त खाद के दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री ना करे तथा सभी दुकानदार अपने-अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को चेक कर ले यदि उनके पॉइंट ऑफ सेल मशीन में किसी भी प्रकार का उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है तो उसको नियमानुसार खारिज कर दें अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।