आजमगढ़:पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों की पुत्रियों की शादी अनुदान में अब एक लाख वार्षिक आय वाले भी कर सकेंगे ऑनलाइन
Azamgarh: Now even those with an annual income of Rs 1 lakh can apply online for marriage grant for daughters of poor people of backward classes
आजमगढ़:रिपोर्ट/राकेश श्रीवास्तव
सगड़ी/ आजमगढ़ :
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्री चेतन सिंह ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछड़ी जाति गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना में लाभार्थी के पुत्री की शादी हेतु धनराशि रू0 20,000 का अनुदान पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा वितरित किये जाने की योजना संचालित है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासन के उच्च स्तर से सम्यक विचारोपरान्त अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी अनुदान योजनान्तर्गत ग्रामीण व शहरी आवेदक की वार्षिक आय की सीमा बढ़ाकर 1,00,000 (एक लाख रू0 मात्र) कर दी गयी है। आवेदक द्वारा आॅनलाइन आवेदन शादी के तिथि से 03 माह पूर्व एवं 03 माह बाद तक किया जा सकता है, इसमें आवेदक आॅनलाइन आवेदन भरे गये प्रिन्ट आउट की कापी एवं वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, शादी कार्ड मूलरूप से, वर, कन्या का उम्र प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय पर एवं शहरी/नगर क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन पत्र समस्त संलग्नकांे सहित अपने सम्बन्धित तहसील कार्यालय पर जमा करने की व्यवस्था है।
उक्त सम्बन्ध में पिछडे़ वर्ग के इच्छुक लाभार्थियों को सूचित किया है कि उपरोक्त पात्रता के अन्तर्गत आने वाले आवेदक अपना शादी अनुदान आवेदन पत्र वेबसाईट-www.shadianudan.upsdc.gov.in (शादीअनुदान डाट् यू0पी0एस0डी0सी0 डाट जी0ओ0भी0 डाट इन) पर आॅनलाइन भरते हुए समस्त वांछित संलग्नकों सहित विकास खण्ड/तहसील कार्यालय पर जमा करना सुनिश्चित करें।