आजमगढ़:हत्या के 6 अभियुक्त गिरफ्तार,लाठी,डण्डा लोहे की राड व फावड़ा से मार पीट कर हुई थी हत्या

आजमगढ़: सिधारी थाने की पुलिस ने ग्राम बागलखरांव में हुई हत्या के 06 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया,हत्या की घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व डंडा बरामद।वादिनी मुकदमा श्रीमती किरन पत्नी पंकज कुमार सा0 बागलखरांव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी 1.निखिल भारती, 2. गुड्डू भारती पुत्रगण जंगबहादुर, 3.वंशबहादुर 4.जंगबहादुर पुत्रगण अलगू, 5.सूरज पुत्र वंशबहादुर, 6.गुलाबी पत्नी जंगबहादुर निवासीगण बागलखराव, थाना-सिधारी, आजमगढ़ द्वारा वादिनी के पति पंकज कुमार पुत्र स्व0 विजय चन्द प्रसाद सा0 बागलखरांव थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष को लाठी, डण्डा लोहे की राड व फावड़ा से मार पीट कर हत्या कर दी गयी व बीच बचाव करने पर स्वयं को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गयी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 096/2024 धारा 147/148/149/302/504/506 भादवि बनाम 06 नफर पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना योगेन्द्र बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में नामित सूरज पुत्र वंशबहादुर के स्थान पर अभियुक्त संदीप पुत्र वंशबहादुर सा0 बागलखरांव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ की संलिप्तता मुकदमा उक्त की घटना में पायी, रविवार को योगेन्द्र बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक सिधारी जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. निखिल भारती पुत्र जंगबहादुर 2. गुड्डू भारती उर्फ कैलास कुमार पुत्र जंगबहादुर 3. वंशबहादुर पुत्र अलगू 4. जंगबहादुर पुत्र अलगू 5. संदीप पुत्र वंशबहादुर व 01 नफऱ अभियुक्ता गुलाबी पत्नी जंगबहादुर निवासीगण ग्राम बागलखरांव थाना सिधारी आजमगढ़ को भदुली अण्डरपास के पास से समय 08.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्तों की निशा देही पर घटना स्थल से थोड़ी दूर स्थित करकट में से अभियुक्त निखिल द्वारा घटना में स्वयं प्रयोग किये गये एक कुल्हाड़ी व अभियुक्त जंगबहादुर द्वारा घटना में स्वयं प्रयोग किये गये एक लकड़ी का डण्डा बरामद कराया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त निखिल भारती पुत्र जंगबहादुर भारती ने बताया कि पिछले वर्ष 2023 में दिनांक 10.03.2023 को मै अपने निजी काम से रेलवे स्टेशन से अपने घर जा रहा था कि रास्ते में अपना वर्चस्व बनाने के लिए हमारे ही गांव के विरेन्द्र उर्फ बिल्ला पुत्र रामधनी सा0 बागलखरांव थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा अपने अन्य 04 साथियों के साथ मिल कर हरबंशपुर में मुझे मारा पीटा एवं मेरा पैसा छीन लिया था तथा पुनः दिनांक 23.05.2023 को हमारे गांव में बारात आयी थी द्वार पूजा के समय पुनः विरेन्द्र उर्फ बिल्ला ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारने पीटने लगा जिसमें बचाव करने आये मेरे भाई पुल्लू को भी मार पीट कर घायल कर दिये जिसमें ईलाज के दौरान मेरे भाई पुल्लू की मृत्यु हो गयी जिसके सम्बन्ध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया जिसमें विरेन्द्र उर्फ बिल्ला व उसके साथी जेल गये जमानत पर बाहर आने के बाद मुकदमें में सुलह समझौता करने के लिये बार बार कहते थे । इसी मामले में दिनांक 21.03.2024 को विरेन्द्र उर्फ बिल्ला के तरफ से उसके पट्टीदार पंकज कुमार पुत्र विजय मेरे सुलह समझौता की बात करने आया था और कहा कि पांच लाख रूपये ले लो और सुलह कर लो नही तो मारे जाओगे इसी बात पर गुस्से में आकर हम सभी ने मिलकर उसे मार पीट कर उसकी हत्या कर दिये।






