Mumbai news:प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वालों से मुंबई मनपा ने वसूला 4 लाख 71 हजार रुपए का जुर्माना

रिपोर्ट/अजय उपाध्याय

मुंबई में प्रदूषण कम करने के लिए मुंबई महानगर पालिका द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर पालिका ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निर्माण एवं ध्वस्तीकरण कार्य के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों से पिछले तीन दिनों में 4 लाख 71 हजार रुपए वसूले गए हैं।
मुंबई महानगर में वायु प्रदूषण और खासकर धूल पर नियंत्रण के लिए नगर निगम ने नियम तैयार किये हैं. यह निर्माण पेशेवरों के साथ-साथ सरकारी और निजी निर्माण पर भी लागू है। नगर पालिका ने रैबिट ले जाने वालों के लिए भी नियम तैयार किए हैं। सभी संबंधित प्रणालियों के लिए दिशानिर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है और नगर निगम ने अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।नगर पालिका ने नियम बना दिया है कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले सभी वाहनों को पूरी तरह ढका जाना चाहिए। ताकि परिवहन के दौरान धूल हवा में न मिल सके। वाहन में निर्धारित वजन से अधिक सामग्री न रखें, ताकि परिवहन के दौरान उसके गिरने का खतरा न रहे। प्रत्येक निर्माण स्थल पर, क्षेत्र में उत्पन्न मलबे को बृहन्मुंबई नगर निगम की निर्माण और विध्वंस मलबा प्रबंधन योजना के अनुसार निर्दिष्ट स्थान पर ले जाया जाना चाहिए। रैबिट हटाने के बाद वाहन को अच्छी तरह से धोकर साफ करने के निर्देश दिए गए हैं. नगर निगम के सभी 24 डिविजनल कार्यालयों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है.

जिसमें से वर्ली प्रभादेवी क्षेत्र 15 हजार रुपये, मलाड क्षेत्र 80 हजार रुपये, घाटकोपर, विद्याविहार खंड 70 हजार रुपये, भांडुप खंड 45 हजार 692 रुपये, मुलुंड खंड 50 हजार रुपये, गोरेगांव खंड 13 हजार रुपये है। अंधेरी, जोगेश्वरी सेक्शन में 10 हजार रुपये, वडाला में 10 हजार रुपये, सायन डिवीजन में 45 हजार रुपये, दादर, माहिम, धारावी डिवीजन में 10 हजार रुपये और कुल 4 लाख 71 हजार 692 रुपये की जुर्माना राशि शामिल है।

सर्किलवार जुर्माना राशि के आँकड़े

वृत्त 1-निरंक
सर्किल 2- 70 हजार रुपये
सर्किल 3- 53 हजार 500 रुपए
सर्किल 4- 1 लाख 3 हजार रुपये
सर्किल 5- 56 हजार 500 रुपए
सर्किल 6- 1 लाख 63 हजार 692 रुपए
सर्किल 7- 25 हजार रुपये

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