Azamgarh:न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व10000 रुपए लगाया जुर्माना
न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व10000 रुपए लगाया जुर्माना
रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव
दिनांक- 21.06.2002 को वादिनी मुकदमा असरफा देवी पत्नी स्व. भददल निवासी लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि अभियुक्तों 1- राजेश पुत्र मंगल, 2-राजेन्द्र पुत्र मंगल, 3-रोहित पुत्र मंगल, 4-मंगल पुत्र मुन्नर समस्त निवासी लोहरा थाना अतरौलिया ने रास्ते के विवाद को लेकर गाली गुप्ता देते हुए वादिनी के पति को मारापीटा जिससे उनके सिर में चोट लग गई जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 170/2002 धारा 323, 308, 304, 504 व 34 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इलाज के दौरान वादिनी मुकदमा के पति की मृत्यु हो गयी ।
उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में कुल 09 गवाह परिक्षित हुए है।
जिसके क्रम में आज दिनांक- 26.09.2024 को मा0 न्यायालय ASJ-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र मंगल निवासी लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।