Azamgarh :हत्या के 02 आरोपीयों को आजीवन कारावास व 13-13 हजार रूपये जुर्माना

हत्या के 02 आरोपीयों को आजीवन कारावास व 13-13 हजार रूपये जुर्माना

रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव

दिनांक- 26.04.2024 को वादी मुकदमा सच्चिदानन्द पुत्र स्व0 धनपति यादव नि0 रानीपुर साठियाव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना पवई पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक-23.04.2024 को विपक्षी 1- पूजा पुत्री जयप्रकाश यादव नि0 करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2-अगंद यादव पुत्र जयप्रकाश यादव नि0 करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र पवन के साथ मारपीट कर हत्या कर दी गयी उसके पश्चात शव को छिपाने के उद्देश्य कुए में फेंक दिये थे।
अभियुक्तों के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 130/2024 धारा 302/201 भादवि0 पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में 33 गवाह परीक्षित हुए है।
जिसके क्रम में दिनांक- 18.11.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1- पूजा पुत्री जयप्रकाश यादव नि0 करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2-अगंद यादव पुत्र जयप्रकाश यादव नि0 करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 13-13 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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