आख्या प्रस्तुत नही करने पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष नगरा को किया तलब, लगायी फटकार 

 

 

रिपोर्ट संजय सिंह

नगरा(बलिया) थानाक्षेत्र के एक गांव में न्यायालय के निर्देश के बावजूद पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध हल्के धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के मामले में वादी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय एसीजीएम प्रथम ने कड़ा रुख अपनाते हुए 9 अगस्त को थानाध्यक्ष नगरा को तलब किया है. थानाक्षेत्र के सोनाड़ी गांव के शेषनाथ बनाम बजरंगबली उर्फ टुनटुन तिवारी के मामले में न्यायालय ने नगरा पुलिस को मुकदमा दर्ज का विवेचना करने का आदेश दिया था, किंतु थानाध्यक्ष द्वारा अभियुक्त से मिलकर गलत व हल्के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया जबकि अभियुक्त के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध बनता था. इस संबंध में न्यायालय ने अप्रैल से जून तक पांच बार आख्या तलब किया. किंतु पुलिस द्वारा आख्या प्रस्तुत नहीं की गई. वादी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर एसीजीएम प्रथम ने थानाध्यक्ष नगरा को फटकार लगाते हुए 9 अगस्त को व्यक्तिगत न्यायालय में उपस्थित होकर आख्या प्रस्तुत करने मे देरी का कारण बताने का आदेश पारित किया है. एसीजीएम प्रथम ने थानाध्यक्ष को हिदायत दिया कि यदि 9 अगस्त को आप हाजिर नहीं होंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हेतु एसपी को पत्र लिखा जाएगा.

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