बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास

 

 

रिपोर्टर अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स

बलिया। बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा पाने वाले दोषी का नाम बृजेश राजभर पुत्र मुन्ना राजभर निवासी बबुरानी थाना पकड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2018 में पकड़ी थाने में आरोपी बृजेश राजभर के खिलाफ बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के उपरांत आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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