बाल विवाह रोकने के लिए डीएम ने दिया निर्देश।

जिला संवाददाता, विनय मिश्र,देवरिया।

 

देवरिया समाज में व्याप्त कुरितियों के कारण कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु क्रमशः 21 एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है । प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते हैं, जबकि इस सम्बन्ध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा अथवा 100000.00 रुपये का अर्थदण्ड अथवा दोनों का प्राविधान है । अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी,समस्त अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत आदि समस्त संबंधित को निर्देशित किया गया है कि अपने स्तर से ग्राम/ विकास खण्ड स्तर पर प्रचार-प्रसार कराते हुये बाल विवाह जैसे होने वाली कुप्रथा पर प्रभावी कार्यवाही करें, जिससे इसकी रोकथाम की जा सके ।

इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई को है । सभ्यजनों से अनुरोध किया गया है कि समाज में व्याप्त इस कुरीति का विरोध करें, और ऐसा कहीं पर पाया जाता है, तो उसकी सूचना जिलाधिकारी दूरभाष सं. 9454417543, पुलिस अधीक्षक 9454400264, अपर जिलाधिकारी प्र./ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी 9454416254, जिला बाल संरक्षण अधिकारी 9795094880, संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई 9453274299, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति 9839407839, चाइल्ड हेल्पलाइन देवरिया 7052097681/ 1098 अथवा सम्बन्धित थाने को अवश्य रुप से दें।

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