बिना इजाजत भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पर आप नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज
Case registered against AAP leaders for demonstrating at BJP headquarters without permission
नई दिल्ली, 21 मई: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के खिलाफ बिना अनुमति के यहां के भाजपा मुख्यालय की ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करने के बाद मामला दर्ज किया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।
पुलिस ने कहा कि केजरीवाल के विरोध मार्च के आह्वान के बाद रविवार को भाजपा मुख्यालय के पास सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई, क्योंकि आप ने दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर जाने की कोई अनुमति नहीं मांगी थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत इंद्रप्रस्थ एस्टेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।”
रविवार को केजरीवाल के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च किया और उन्हें रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए 10 फुट के बैरिकेड के सामने बैठ गए।
हालांकि, महज 20 मिनट बाद ही प्रदर्शन खत्म हो गया और सीएम केजरीवाल समेत सभी नेता पार्टी दफ्तर लौट गए।
विरोध मार्च से पहले केजरीवाल ने भाजपा पर आप को दबाने के लिए “ऑपरेशन झाड़ू” चलाने का आरोप लगाया था।
विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी घटना को रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया था।



