बिना परमीशन के सोशल मीडिया पर मैसेज भेजना पड़ सकता है मंहगा-जिला निर्वाचन अधिकारी
रिपोर्ट अशरफ संजरी
भदोही। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 78-भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला
मजिस्ट्रेट विशाल सिंह ने अपील किया है कि कोई भी व्यक्ति व राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता सोशल मीडिया; यथा यूट्यूब, फेसबुक, ट्वीटर, व्हाटस्ऐप आदि पर बिना सक्षम अधिकारी से विज्ञापन स्वीकृत कराये विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी से विज्ञापन स्वीकृत कराये, मोबाईल फोन पर बल्क में एस0एम0एस0 नहीं भेजेगा।
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर जातिए धर्म, वैमनस्य, धार्मिक उन्माद भड़काने के मैसेज प्रचारित प्रसारित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल निर्वाचन तिथियों, समय या अन्य निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों के बारे में गलत अफवाह नही फैलायेगा।
कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता अथवा लाउडस्पीकर स्वामी लाउडस्पीकर प्रयोग
सभाए, जुलूस या अन्य प्रयोजनों हेतु तब तक नहीं करेगा जब तक वह सक्षम अधिकारी से लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता।
प्रतिबन्ध यह होगा कि लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे के मध्य कदापि नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता अथवा उम्मीदवार या
कार्यकर्ता या प्रिंटिग प्रेस का मालिक, प्रबन्धक अथवा इंचार्ज ऐसा कोई हैडविल, पोस्टर अथवा पर्चा नही छपायेगा और न वितरित करेगा, जिससे साम्प्रादायिक सद्भाव भंग होने की आशंका हो अथवा जिसमें किसी वर्ग विशेष की धार्मिक
भावनाओं को आहत करने वाले तथ्य अंकित हों या उनसे धार्मिक उन्माद फैलने की सम्भावना हो। कोई भी प्रिंटिग प्रेस अथवा प्रकाशक, पब्लिशर ऐसी कोई राजनैतिक प्रचार से जुड़ी हुई सामग्री नहीं छापेगा, जिस पर प्रिंटर व प्रकाशक,
पब्लिशर, का नाम व पता न लिखा हो तथा जो किसी राजनैतिक दल के सक्षम पदाधिकारी या उम्मीदवार द्वारा लिखित अधिकृत न किया गया हो। उन्होंने बताया कि कोई भी मोबाईल सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइट, कम्पनी मोबाइल के
माध्यम से बल्क एस0एम0एस0 का वॉयस विज्ञापन किसी उम्मीदवार के लिए प्रचारित नहीं करेगी, जब तक उसके द्वारा लिखित अधिकारी पत्र प्राप्त न किया गया हो।
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का अश्लील नृत्य, गायन, वादन, नाटक व नौटंकी आदि का कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसा कार्य आचरण या व्यवहार नहीं किया जायेगा जो
लोकहित जनहित के प्रतिकूल हों। कोई भी व्यक्ति धर्म राजनैतिक दल धार्मिक भाषाई समुदायों के बीच मतभेद अथवा घृण की भावना उत्पन्न नही करेगा।
कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थाे यथा, शराब, गांजा, भांग व अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन कर किसी वाहन का संचालन नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं यथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद, विद्युत आपूर्ति अथवा जलापूर्ति में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा।