Azamgarh:कंधरापुर पुलिस ने 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस के साथ एक को किया गिरफ्तार

कंधरापुर पुलिस ने 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस के साथ एक को किया गिरफ्तार

रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव

रमेश यादव पुत्र रामकरन यादव निवासी गौरी नरायनपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ वर्तमान ग्राम प्रधान गौरीनरायनपुर ने थाना कंधरापुर पर लिखित तहरीर दी कि प्रतिवादी 1.मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील 2.वसीम पुत्र सहाबुद्दीन 3. नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासीगण ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ द्वारा छुट्टा गोवंशीय पशुओ को बेचने के उद्देश्य से काटना एंव मांस को एक बोरी मे भरकर मो0सा0 से ले जा रहे थे कि ग्राम गौरी नरायनपुर के ग्रामवासियो द्वारा दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया किन्तु दो अभियुक्त वसीम व नियाज के मो0सा0 से असलहा लहराते हुए भाग गए एंव अभियुक्त मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील के पकड़े जाना तथा अन्धेरे का लाभ लेकर मौके से भाग जाना तथा बोरी मे भरा मांस जो मौके पर पड़ा होने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 268/2024 धारा 3/5/8 गो-वध निवारण अधिनियम बनाम 1.मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील 2.वसीम पुत्र सहाबुद्दीन 3.नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासीगण ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ के विरूद्ध दिनांक 21.09.2024 को पंजीकृत कराया गया।
आज दिनांक 21.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक कंधरापुर रूद्रभान पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील निवासी खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ को आजमपुर पुलिया के पास से समय करीब 13.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।
फरार अभियुक्त-
1.वसीम पुत्र सहाबुद्दीन निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
2. नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
आपराधिक इतिहासअभियुक्त मो0 पुत्र अब्दुल
1. मु0अ0सं0. 96/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ
2. मु0अ0सं0 268/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधिनियम थाना कन्धरापुर

Related Articles

Back to top button