दिल्ली अस्पताल अग्निकांड : 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अस्पताल मालिक

Delhi hospital fire: Hospital owner in judicial custody for 14 days

नई दिल्ली, 30 मई: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को बेबी केयर न्यू बोर्न अस्पताल के मालिक और एक सह-आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हाल ही में अस्पताल में लगी भीषण आग से सात बच्चों की मौत हो गई थी।

 

 

 

 

मामले में अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खीची और आग लगने के दौरान ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी आकाश को गिरफ्तार किया गया था।

 

गुरुवार को आकाश को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच, नवीन खीची ने जमानत याचिका दायर की है। इस पर तीन जून को सुनवाई होगी।

 

 

 

 

मामले में पुलिस की जांच से पता चला है कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवा (डीजीएचएस) द्वारा अस्पताल को जारी लाइसेंस 31 मार्च को समाप्त हो गया था।

 

जांच में यह भी पता चला कि अस्पताल के डॉक्टर नवजात शिशुओं का इलाज करने के योग्य नहीं थे। ये डॉक्टर केवल बीएएमएस डिग्री धारक थे।

 

 

 

पुलिस ने बताया, “अस्पताल में 12 नवजात शिशु भर्ती थे। आग लगने से पहले ही एक की मौत हो चुकी थी। सभी शिशुओं को अन्य लोगों की मदद से अस्पताल से निकाला गया और ईस्ट दिल्ली एडवांस एनआईसीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया।”

 

 

 

 

 

दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि अस्पताल में सात बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पांच शिशुओं का इलाज चल रहा है। शाहदरा के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि आग बुझाने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर फटे हुए मिले।

 

 

 

 

इसके अलावा, पुलिस, दमकलकर्मियों और क्राइम ब्रांच की टीम की जांच में अस्पताल में आग बुझाने के लिए कोई उपकरण नहीं मिला। अस्पताल में प्रवेश और निकास का उचित प्रबंध नहीं था और आपातकालीन निकास के लिए भी कोई रास्ता नहीं था। आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

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