1 जुलाई से नये लागू हुए तीन अधिनियम की नई धाराओ की दी गयी जानकारी

रिपोर्ट संजय सिंह
एक जुलाई से लागू हुए नये अधिनियम के तहत आमजन को नई धाराआें से संबंधित जानकारी देने के लिए कोतवाली परिसर में सोमवार को सायं एक जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें नये कानून के प्राविधानों के बारे में जानकारी दी गई। कोतवाली प्रभारी बीबी सिंह ने बताया कि नया कानून हमारे विचारों व भावनाआें को बदलने के लिए लागू किया गया है। यह कानून जनहित में है। यह कानून दंड का नहीं न्याय का विधान है। उन्होंने बताया कि नये कानून के तहत दंड के प्राविधान बढ़ाए गए हैं। किसी अपराध के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी। यदि घटना सत्य पाई गई तो नये धाराआें के तहत मामला पंजीकृत किया जायेगा। नये कानून के तहत यह प्राविधान दिया गया है कि यदि किसी भी थाने में मामला पंजीकृत होता है तो उसे संबंधित जनपद के थाने में स्थानांतरित कर दिया जायेगा। इसके अतरिक्त उन्होंने लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए नये कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर नंदलाल भारती, धर्मेंद्र सिंह, जियूत पांडेय, वकील अहमद अंसारी, सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र शर्मा आदि ने चर्चा में भाग लिया।



