तीन दोषियों को मिली 10-10 साल की सजा
Three convicts got 10 years imprisonment each
आजमगढ़ जिले के रोना पर थाना क्षेत्र में जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 03 आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 06 हजार रूपयें/- जुर्माना,वादी मुकदमा दीन दयाल यादव पुत्र बालकिशुन यादव निवासी ग्राम फरीदपुर, थाना रौनापार आजमगढ़ की तहरीर पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 85/2015 धारा 147,148,149,307,504 भादवि बनाम अभियुक्तों 01. शिवप्रसाद सिंह पुत्र हीरा सिंह 02. प्रसिद्ध नारायण सिंह पुत्र हीरा सिंह 03. अभिषेक सिंह पुत्र प्रसिद्ध नारायण सिंह समस्त निवासीगण ग्राम फरीदपुर, थाना रौनापार, आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमा उपरोक्त में 15 गवाह परीक्षित हुए है।जिसके क्रम में बुधवार को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीस जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 01.शिवप्रसाद सिंह पुत्र हीरा सिंह 02. प्रसिद्ध नारायण सिंह पुत्र हीरा सिंह 03. अभिषेक सिंह पुत्र प्रसिद्ध नारायण सिंह समस्त निवासीगण ग्राम फरीदपुर, थाना रौनापार, आजमगढ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 6,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।