24 थानों में नए कानून के तहत पहले दिन एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ

 

 

रिपोर्टर अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स

 

 

 

 

बलिया। जिले के 24 थानों में से किसी में भी नए कानून के तहत सोमवार को मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस शिकायत न आने की बात कहती रही। जबकि कई थानों पर मारपीट सहित अन्य छोटी मोटी घटनाओं की शिकायत लेकर लोग पहंुचे। थाना पर तैनात मुंशी की ट्रेनिंग होने के बाद अन्य जवान व अधिकारी नई धारा और कानून का ककहरा पढ़ने के साथ खुद को अपडेट करने में लगे रहे।

बांसडीह कोतवाली में एक छात्र के अपहरण की शिकायत आने पर पुलिस नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने का खाका तैयार कर रही थी, लेकिन जांच में मामले की पुष्टि नहीं होने से केस दर्ज नहीं हो सका। नए कानून संहिता के तहत धाराओं की संख्या 511 से घटाकर 358 की गई है, और इसके तहत 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। नए कानून के तहत अब धोखाधड़ी की धारा 420 के बदले 316 और हत्या की धारा को 302 के बदले 101 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। 18 साल से नीचे लड़के-लड़कियों को बालक लिखा जाएगा। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने में पुलिस अब दुष्कर्म नहीं लिखकर नई धारा 69 में केस दर्ज करेगी। थाना क्षेत्र का हवाला देकर पुलिस लोगों को टाल नहीं सकेगी। केस दर्ज कराने के बाद जांच से लेकर आगे की कार्रवाई तक कर सूचना मोबाइल पर एसएमएस के जरिये फरियादी को दी जाएगी। निर्धारित समय अवधि में अपराधी को सजा मिल जाएगी। एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी ने कहा कि कोई आपराधिक घटना न होने या शिकायत न आने के कारण अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। कहा कि शिकायत मिलते ही नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। आमजन को नए कानून को लेकर जागरूक किया जा रहा है।

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