वाहन स्वामियों के लिए राहत, पेनाल्टी में 100% छूट का अवसर।

 

विनय मिश्र, जिला संवाददाता।

 

देवरिया । उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों के लिए विशेष छूट योजना की घोषणा की गई है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आशुतोष शुक्ला ने बताया कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार, शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19/2024 के अंतर्गत पूर्व में पंजीकृत परिवहन यानों पर देय शास्ति (पेनाल्टी) में 100% छूट का प्रावधान किया गया है।

यह छूट उन सभी परिवहन यानों पर लागू होगी, जिनकी रजिस्ट्री अधिसूचना के गजट में प्रकाशित दिनांक से पूर्व हो चुकी है। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण इस अधिसूचना में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने जनपद के सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया है कि वे इस एकमुश्त समाधान योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और शास्ति में 100% छूट प्राप्त करें।

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