Azamgarh :हत्या के चार आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास व 72000- 72000 का ठोका जुर्माना
हत्या के चार आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास व 72000- 72000 का ठोका जुर्माना
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादिनी मुकदमा माला यादव पुत्री जयसिंह यादव निवासी करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 22.09.2013 को अभियुक्तगण 1. राम भुवाल यादव पुत्र राम खेलावन यादव 2. बिन्दू यादव पुत्री पूर्णमासी यादव 3. संदीप पुत्र रामफेर यादव 4. पूर्णमासी यादव पुत्र रामखेलावन यादव निवासीगण करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने एकराय होकर हाथ मे फावड़ा, हसिया, कुदाल व लाठी लेकर जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर देना जिससे मेरे दादा जी राम सुमेर यादव की मृत्यु हो जाना
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 248/2013 धारा-302,307,326,323,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया
अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया
मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है
जिसके क्रम में आज शनिवार को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. राम भुवाल यादव पुत्र राम खेलावन यादव 2. बिन्दू यादव पुत्री पूर्णमासी यादव 3. संदीप पुत्र रामफेर यादव 4. पूर्णमासी यादव पुत्र रामखेलावन यादव निवासीगण करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन कारावास व 72-72 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया