कांवड़ मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर प्रोपराइट का नाम लिखना अनिवार्य: सहारनपुर डीआईजी

It is mandatory to write the name of the proprietor on the shops located on the Kanwar route: Saharanpur DIG

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सहारनपुर, 18 जुलाई: सहारनपुर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कांवड़ के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों के ऊपर उनके प्रोप्राइटर्स का नाम लिखने का आदेश जारी किया है। आईएएनएस से उन्होंने इसके पीछे की अहम वजह भी बताई।
उन्होंने तर्क दिया, “कांवड़ मार्ग को लेकर जैसा प्रत्येक वर्ष होता रहा है, कुछ लोगों ने इस बात की आपत्ति प्रकट की थी कि जब कांवड़िए आते हैं तो सामान की कीमतों को लेकर विवाद पैदा होता है। इसके साथ ही दुकान किसी और की और नाम किसी और व्यक्ति का लिखा होने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसको देखते हुए जितने होटल, ढाबे या फिर जितनी खानपान की दुकाने हैं, सब को यह आदेश जारी किया गया है।”
डीआईजी ने आगे कहा, “ यह आदेश पूरे प्रदेश में जितने भी कांवड़ मार्ग हैं उन सभी पर लागू होगा। कांवड़ मार्ग के सारे दुकानदार अपनी दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम आवश्यक रूप से लिखेंगे। कांवड़ लेकर जा रहे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।”
इससे पहले मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने भी ऐसा ही एक आदेश जारी किया था जिसका सपा सुप्रीमो से लेकर कई नेताओं ने विरोध किया है। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने कहा था कि यात्रा शुरू हो चुकी है और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर कांवड़ मार्ग है, इसमें जितने भी खान-पान के होटल ढाबे या ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि काम करने वाले या संचालकों के नाम वहां जरूर अंकित करें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी को न रहे और कहीं भी ऐसी स्थिति ना बने की आरोप प्रत्यारोप लगे और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो।

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