Jaunpur news:फर्जी कम्पनी खोलकर ग्राहको से पैसा जमा कराने वालो पर मा0 न्यायालय द्वारा धारा 82 दं.प्र.सं. की उद्घोषणा की गयी

रिपोर्ट-शमीम
थाना मडियाहूं पर वादी मनोज कुमार गुप्ता पुत्र फूलचन्द्र गुप्ता नि. सहिजनी थाना नेवढिया, जौनपुर द्वारा मा0 न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्तगण द्वारा साजिश करके एक कम्पनी इन्फोलाइन रियल स्टेट लि0 यू. 70101 एम.पी. 2007 पी.एल.सी. 019701 की दिनांक 26.7.07 को खोला गया तथा एक ब्रांच उपरोक्त कम्पनी का पवन चित्र परिसर मडियाहूँ थाना कोतवाली मडियाहूँ जिला जौनपुर मे स्थापित किये। कुछ दिन बाद विपक्षीगण उपरोक्त कम्पनी का नाम बदलकर आई.एफ.एल. एग्री प्रुड्यूसर कम्पनी लिमिटेड यू. 01403 एम.पी.2014 पी.टी.सी. 032646 दिनांक 27.3.2014 को कर दिये तथा ग्राहको का पैसा जमा कर उस पैसे को दोगुना करने का आश्वासन दिया गया जिसमे वादी को एजेन्ट नामित किया गया था। वादी द्वारा उक्त कम्पनी में लोगो का 15000000/- लाख रूपये जमा कराया गया जिसके उपरान्त उक्त कम्पनी बन्द कर अभियुक्तगण फरार हो गये जिसके सम्बन्ध मे थाना मडियाहूँ पर मु0अ0सं0 295/21 धारा 419,420,467,468,471,406,504,506 भा.द.वि. पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना क्राइम ब्रान्च जौनपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है। घटना के बाद से ही अभियुक्तगण फरार चल रहे हैं जिसमें अभियुक्तगण 1. धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामभरोसे शर्मा, 2. सरिता शर्मा पत्नी धर्मेन्द्र शर्मा, 3. मीना पाण्डेय पुत्री रामभरोसे शर्मा निवासीगण गजना थाना फूप जिला भिन्ड, मध्य प्रदेश 4. राजेश कुमार शर्मा पुत्र रामभरोसे शर्मा नि. दुल्हागढ़ अटेर थाना फूप जिला भिन्ड, मध्य प्रदेश के मा0 न्यायालय के समक्ष हाजिर होने हेतु धारा 82 दं.प्र.सं. की उद्धोषणा की गयी जिसका तामिला उ.नि. श्री गौरी चौधरी द्वारा दिनांक 09.07.2023 को अभियुक्तगण के घर पर जाकर नियमानुसार ढुगढुगी बजाकर, 82 दं.प्र.सं. के आदेश को अभियुक्तगण के घर के मुख्य द्वार व गांव के प्रमुख चौराहा, मोहल्ला व सम्बन्धित न्यायालय के मुख्य द्वार पर चस्पा कर कराया गया। अभियुक्तगण मा0 न्यायालय के समक्ष नियत तिथि तक हाजिर नहीं होते है तो उनके विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही की जायेगी।



