Azamgarh news:उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार अंतर्गत वर्ष 2023 24 में सीट मनी हेतु कृषक उत्पादन संगठन का होगा चयन
आजमगढ़:उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया है कि मा0 प्रधानमंत्री जी एवं शासन के प्राथमिकता का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश मिलेट्स अन्न पुनरोद्धार अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में सीड मनी हेतु कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) का चयन किया जाना है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु प्राचीन काल से भारतीय आहार का प्रमुख भाग रहे मिलेट्स अन्न के उपभोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 को अन्तराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है,तद्क्रम में प्रदेश में मिलेट्स/पौष्टिक अनाज (ज्वार, बाजरा, कोदो, सावां, रागी/मडुआ आदि) की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा‘उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम‘ का संचालन किया जा रहा है।कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त निर्देश क्रम में उप कृषि निदेशक ने बताया कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अन्न फसलों के बीज उत्पादन (सीड मनी) हेतु प्रत्येक जनपद से 02 कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) के चयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है,जिसके दृष्टिगत चयन के मापदण्ड के आधार पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकतम 02 कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) के प्रस्तावों को राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति को प्रेषित किया जाएगा,इस हेतु जनपद के कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) के चयन हेतु आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं,उन्होने बताया कि सीड मनी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्न बीज उत्पादन हेतु इच्छुक एफ.पी.ओ. कृषि विभाग के विभागीय पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर सकेगें।दृष्टि योजनान्तर्गत लाभान्वित एफ.पी.ओ. को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी,आनलाईन आवेदन हेतु विभागीय पोर्टल पर लिंक दिनांक 27 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक खुला रहेगा,एफ.पी.ओ. द्वारा आनलाईन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन का प्रिंट आउट एवं सम्बन्धित अभिलेख संलग्ल कर अधोहस्तरक्षरी कार्यालय में 03 दिवस के अन्दर जमा करना होगा। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार परीक्षण करते हुए सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकतम 02 एफ.पी.ओ. के आवेदन की संस्तुति कर अधोहस्ताक्षरी द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति को प्रेषित किया जायेगा। चयनित एफ.पी.ओ. को उनके बैंक खाते में रू0-4.00 लाख सीड मनी निर्धारित किस्तों में स्थानान्तरित किया जायेगा।सीड मनी प्राप्त करने हेतु पात्रता/शर्तों के अन्तर्गत आवेदन करने वाला एफ.पी.ओ. शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत एवं ग्रेडिंग में पास होना चाहिए। कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) कम से कम 02 वर्ष पुराना होना चाहिए। दृष्टि योजनान्तर्गत अथवा स्वयं के संशाधन से बीज विधायन संयत्र स्थापित किया गया हो। उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज विधायन संयत्र का पंजीयन कराया गया हो।मिलेट्स अथवा अन्य बीज उत्पादन एवं मिलेट्स उत्पाद के उत्पादन,विपणन आदि का अनुभव हो। उ0प्र0 बीज विकास निगम के साथ एम.ओ.यू. किया गया हो। एफ.पी.ओ. में न्यूनतम 300 शेयरधारक एवं गत वर्ष का न्यूनतम टर्न ओवर रू0-10.00 लाख हो। न्यूनतम 20 हेक्टेयर में बीज उत्पादन की कार्य योजना तैयार की गयी हो।उप कृषि निदेशक ने जनपद के सम्मानित कृषक बन्धुओं/कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) को सूचित किया है कि योजना से सम्बन्धित नियम शर्तांे के अधीन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अथवा अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।