विधायक जाहिद बेग को श्रम विभाग ने जारी किया नोटिस
उनके आवास से मिली घरेलू सहायिका की आयु परीक्षण के बाद 17 वर्ष प्रमाणित होने के बाद जारी किया गया है नोटिस
रिपोर्ट अशरफ संजरी
भदोही। सपा विधायक जाहिद बेग के आवास से दो दिन पूर्व रात्रि के समय श्रम विभाग, पुलिस व चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की संयुक्त टीम द्वारा घरेलू सहायिका के रुप में काम-काज करने वाली एक नाबालिग को बरामद किया गया था। आयु परीक्षण के बाद बालिका की उम्र 17 वर्ष प्रमाणित होने पर मामले में श्रम विभाग द्वारा विधायक जाहिद बेग को नोटिस जारी किया गया है।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि जाहिद बेग के आवास से अवमुक्त कराई गई बालिका का आयु परीक्षण करा लिया गया है। सीएमओ द्वारा बालिका की आयु 17 वर्ष प्रमाणित की गई है। बालिका की आयु 17 वर्ष होने के कारण वह किशोर श्रमिक की परिभाषा से आच्छादित होती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 की धारा 7, 8, 9, 11 एवं 12 के प्रावधानों का उल्लघंन स्पष्ट हुआ है। इसके लिए जाहिद बेग व सीमा बेग को श्रम अधिनियम के अंतर्गत उत्तर देने के लिए नोटिस प्रेषित की गई है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा संबंधित बालिका को बंधुआ प्रथा श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 के अंतर्गत अवमुक्त प्रमाण पत्र उप जिला मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा जारी किया गया है। वहीं बालिका के पुनर्वासन की कार्रवाई श्रम विभाग के स्तर से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से संबंधित अन्य किसी प्रकार के अपराध के संबंध में एफडीआई आदि की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अध्यक्ष बाल कल्याण समिति को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। बंधुआ श्रम के मामले में उप जिला मजिस्ट्रेट भदोही के न्यायालय में वाद दायर करने की कार्रवाई श्रम विभाग द्वारा की जा रही है।