रांची में व्यवसायी की हत्या के बहुचर्चित केस में पांच को उम्रकैद
Five sentenced to life imprisonment in Ranchi businessman's murder case
रांची, 28 जून: रांची के व्यवसायी मनोज कुमार साहू की पत्थरों से कूचकर और लाठी से पीटकर हत्या के बहुचर्चित केस में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी पाए गए पांच अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इनमें एक महिला मानकी देवी के अलावा मोहन उरांव, शनिचरवा उरांव, बबलू कच्छप उर्फ डैनी और रंजन फोगला शामिल हैं। अदालत ने पांचों पर जुर्माना भी लगाया है।
वारदात वर्ष 2018 के अप्रैल महीने की है। रांची के अपर बाजार निवासी मनोज कुमार साहू कांके ब्लॉक के बुकरू रोड में खरीदी गई जमीन पर चहारदीवारी निर्माण कराने गए थे। इस दौरान कुछ लोगों से हुए विवाद के बाद उन्हें पीट-पीटकर मार डाला गया था।
घटना को लेकर मृतक के भाई संतोष कुमार ने कांके थाना में तीन अप्रैल 2018 को एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट फाइल की थी।
मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह प्रस्तुत किये गये थे। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने 26 जून को पांच अभियुक्तों को दोषी पाया था। शुक्रवार को सजा पर बहस के बाद अदालत ने उन्हें सजा सुनाई।



