मकर संक्रांति पर्व पर नायलॉन डोर से बने मांजा प्रयोग पर प्रतिबंध
हिंद एकता टाइम्स भिवंडी
रवि तिवारी
भिवंडी- भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका प्रशासन व्दारा मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन से बने डोर के मांजा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। यह कदम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ की धारा ५ के अंंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। ताकि मानव जीवन, पक्षियों और पर्यावरण को होने वाले खतरों से लोगों को रोका जा सके।
नायलॉन मांजा के कारण हर साल मकर संक्रांति के दौरान पक्षी और मानव जाति के गंभीर माममले प्रकाश में आये हैं। और कई बार ये जानलेवा भी साबित होजाती हैं। इसके अलावा, यह अविघटनशील धागा मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। जिससे पशु-पक्षियों के जीवन के लिए खतरनाक साबित होता है। नायलॉन मांजा के उपयोग से बिजली के तारों में घर्षण के कारण आग लगने, उपकरणों के खराब होने और उपकेंद्रों के बंद होने जैसी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं।
पालिका प्रशासन ने पतंग उड़ाने के लिए सुरक्षित और पारंपरिक धागों के उपयोग की अपील की है। साथ ही, सभी थोक और खुदरा विक्रेताओं को नायलॉन मांजा का स्टॉक तुरंत हटाने और इसकी बिक्री बंद करने के निर्देश दिए गए है। पालिका ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकोल (उत्पादन, उपयोग, बिक्री, परिवहन, भंडारण) अधिनियम, २०१८ के तहत दंडात्मक कार्रवाई और आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। महानगरपालिका के आयुक्त अजय वैद्य ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मकर संक्रांति जैसे पवित्र त्योहार को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएं और नायलॉन मांजा का उपयोग पूरी तरह से बंद करें।