हाईकोर्ट के आदेश पर घोसी के बनियापारमुज्तबा में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई,बना मार्ग।
Mau.Ghosi. In compliance with the strict directions of the High Court filed in the High Court, the district administration on Monday took a big action against 9.0 hect. demarcated the land and constructed the road free of encroachment
मऊ।घोसी। हाईकोर्ट मे दाखिलजनहित याचिका अनिल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में हाई कोर्ट के सख्त निर्देशों के अनुपालन में सोमवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चक बनियापारमुजतबा स्थित गाटा संख्या 98 रकबा 0.0590 हेक्टेयर की भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त कर मार्ग का निर्माण कराया।
चक मार्ग पर लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके अनुपालन में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अगुवाई में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। एसडीएम अशोककुमारसिंह, तहसीलदार डा धर्मेंद्रकुमारपाण्डेय, राजस्वनिरीक्षक मतीनखान, लेखपाल पारस पासी, परशुराम, ब्लाक सेक्रेटरी तथा घोसी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई।
सीमांकन के दौरान मौके पर जनहित याचिका कर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशासन द्वारा कराए गए सीमांकन पर सहमति जताई। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि चक मार्ग पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और भविष्य में यदि कोई व्यक्ति दोबारा अतिक्रमण करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई न केवल न्यायालय के आदेशों का अनुपालन है, बल्कि जिला प्रशासन की कानून व्यवस्था और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई की सराहना की है।
कार्यवाही से क्षेत्र में एक बार फिर यह संदेश गया है कि किसी भी हाल सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होगा।