गाजीपुर कोर्ट सख्त: फर्जी हस्ताक्षर मामले में उमर अंसारी की जमानत खारिज
Ghazipur court strict: Umar Ansari's bail rejected in fake signature case
गाजीपुर। स्व. मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। फर्जी हस्ताक्षर मामले में उनकी जमानत याचिका अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए उमर अंसारी की तरफ से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया। गौरतलब है कि उमर अंसारी ने अपनी मां अफसां अंसारी जो एक लाख की इनामिया और फरार चल रही हैं, के फर्जी हस्ताक्षर कर वकालतनामा न्यायालय की पत्रावली में दाखिल किया था। अदालत ने इस कृत्य को गंभीर अपराध मानते हुए जमानत देने से साफ इंकार कर दिया।