Azamgarh :उत्तर प्रदेश संपत्ति का मूल्यांकन नियमावली की जांच 8 सितंबर 2025 से 22 सितंबर 2025 तक करके आपत्ति दाखिल कर सकते हैं
उत्तर प्रदेश संपत्ति का मूल्यांकन नियमावली की जांच 8 सितंबर 2025 से 22 सितंबर 2025 तक करके आपत्ति दाखिल कर सकते हैं
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 श्री गंभीर सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ में उप निबन्धक कार्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कृषक/अकृषक/ भूखण्ड/भवनों तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं स्टाम्प शुल्क की अदायगी हेतु सर्किल दरं लागू/प्रभावी होनी है। जनपद के सभी उप निबन्धक कार्यालयों हेतु अनन्तिम मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गई है जो सर्वसाधारण के निरीक्षणार्थ जनपद के उप निबन्धक कार्यालयों में सम्बन्धित तहसील तथा अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन आजमगढ के कार्यालयों में उपलब्ध है। उक्त प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक किया जा सकता है।
उन्होनेे सर्वसाधारण को सूचित किया है कि किसी को भी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किया जाना हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव दिनॉक 08 सितम्बर 2025 से 22 सितम्बर 2025 तक व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से सम्बन्धित उप निबन्धक, सहायक आयुक्त स्टाम्प, संम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। दिनाँक 23 सितम्बर 2024 से 25 सितम्बर 2025 तक उपरोक्त कार्यालयों में प्राप्त समस्त आपत्तियों/सुझावों का निस्तारण सहायक महानिरीक्षक निबन्धन व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) आजमगढ़ की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट सभागार जनपद आजमगढ़ में किया जायेगा।



