Azamgarh :गैंगेस्टर एक्ट के 01 आरोपी को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

गैंगेस्टर एक्ट के 01 आरोपी को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
सिधारी थानाध्यक्ष श्री राजनरायन सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त सीताराम पुत्र स्व0 रामहित निवासी तमौली थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0-133/1997 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 9 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में आज मंगलवार को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सीताराम पुत्र स्व0 रामहित निवासी तमौली थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास व को 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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