Azamgarh :अदालत ने अवैध असलहा रखने के 01 आरोपी को 2 वर्ष 4 माह के साधारण कारावास की सुनाई सजा
अदालत ने अवैध असलहा रखने के 01 आरोपी को 2 वर्ष 4 माह के साधारण कारावास की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
सरायमीर थाना के वादी मुकदमा उ0नि0 विरेन्द्र कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजगमढ़ थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त लौटू मौर्या पुत्र स्व0 रामाश्रय मौर्या निवासी नई बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के कब्जे एक अदद अवैध कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 161/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृति के आधार पर आज बुधवार को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त लौटू मौर्या पुत्र स्व0 रामाश्रय मौर्या निवासी नई बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 2 वर्ष 4 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।



