Azamgarh :गैंगेस्टर एक्ट के 01 आरोपी को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 3 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
गैंगेस्टर एक्ट के 01 आरोपी को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 3 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
सच्चिदानन्द यादव थानाध्यक्ष मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त अजीत राय उर्फ अतुल राय पुत्र कृपाशंकर राय निवासी अमौरा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेहनाजपुर मु0अ0सं0- 137/2023 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर । मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजीत राय उर्फ अतुल राय पुत्र कृपाशंकर राय निवासी अमौरा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 3 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।