जबलपुर हाईकोर्ट ने DEO पर लगाया 10,000 हजार रुपए का जुर्माना

Jabalpur High Court imposed a fine of ₹10,000 on the DEO.

जबलपुर हाईकोर्ट ने DEO पर लगाया ₹10,000 हजार रुपए का जुर्माना

​जबलपुर: हाईकोर्ट ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के रिटायरल लाभ रोकने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) घनश्याम सोनी पर ₹10,000 हजार रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया​कारण: कोर्ट के आदेश के बावजूद समय पर शपथ पत्र पेश न करना और गैर-जिम्मेदाराना रवैया।​चेतावनी: कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह में जवाब पेश नहीं किया गया, तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाएगा।

 

जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट

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