Azamgarh news :संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के आरोप मे न्यायालय ने 01 आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 6 माह के के कारावास व 5 हजार रुपये की सुनाई सजा
संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के आरोप मे न्यायालय ने 01 आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 6 माह के के कारावास व 5 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
प्र0निरी0 श्री गजानन चौबे थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त सतीश पुत्र सन्तू निवासी परशुरामपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 310/2023 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त मे 7 गवाह परीक्षित हुए ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-1 (गैंगे0 एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सतीश पुत्र सन्तू निवासी परशुरामपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 6 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



