Azamgarh news:केयरटेकर के मानदेय भुगतान में लापरवाही पर प्रशासक पद से हटाईं गईं सोमारी देवी
Azamgarh News: Somari Devi removed from the post of administrator due to negligence in paying the honorarium of the caretaker.

आजमगढ़/पवई। सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर को मानदेय का भुगतान न किए जाने और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही बरतने के मामले में जिलाधिकारी आजमगढ़ ने ग्राम पंचायत सलारपुर की प्रशासक एवं निवर्तमान प्रधान श्रीमती सोमारी देवी को तत्काल प्रभाव से प्रशासक पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), पवई को ग्राम पंचायत सलारपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया है।मामला ग्राम पंचायत सलारपुर की केयरटेकर श्रीमती सुशीला पत्नी लालजी द्वारा मानदेय भुगतान को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल सिविल रिट याचिका से जुड़ा है। याचिका संख्या 10869/2026 में याचिकाकर्ता ने विगत वर्षों से सामुदायिक शौचालय की साफ-सफाई का कार्य करने के बावजूद पारिश्रमिक का भुगतान न किए जाने का मामला उठाया था।प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले निर्देश 11 अगस्त 2026 को तैयार कर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। इसके बाद स्टैंडिंग काउंसिल राहुल मालवीय ने 20 अगस्त को मोस्ट अर्जेन्ट फैक्स के माध्यम से अवगत कराया कि दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को मानदेय का भुगतान कर जिला पंचायत राज अधिकारी, आजमगढ़ को व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।भुगतान प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मेकर के रूप में अपना डोंगल लगाया गया, लेकिन प्रशासक द्वारा केयरटेकर का पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय की ओर से 21 अगस्त 2026 को पत्र जारी कर पत्र प्राप्ति के तीन दिन के भीतर मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। आदेश के अनुसार, पत्र प्राप्त होने के बावजूद भुगतान की कार्रवाई नहीं की गई।जिलाधिकारी के आदेश में इसे उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन न करने के साथ-साथ प्रशासक पद के पदीय दायित्वों के दुरुपयोग का मामला माना गया है। शासनादेशों में निर्धारित प्रावधानों के क्रम में प्रशासक को तत्काल प्रभाव से वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग तथा कृत्यों के संपादन से विरत करते हुए पद से हटा दिया गया।जिलाधिकारी ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), पवई को ग्राम पंचायत सलारपुर का प्रशासक नियुक्त करते हुए निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के मानदेय भुगतान की कार्रवाई पूर्ण कर इसकी सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी, आजमगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराई जाए।वहीं, खंड विकास अधिकारी पवई को आदेश की प्रति श्रीमती सोमारी देवी को तामील कराने तथा तामील प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।



