Azamgarh news :जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन-2027 के दृष्टिगत मतदेय स्थलों के सम्भाजन एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन-2027 के दृष्टिगत मतदेय स्थलों के सम्भाजन एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

मतदेय स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं, दिव्यांगजनों के लिए रैम्प एवं मतदाताओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने का जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

दिव्यांगजनों एवं अशक्त मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता करायें सुनिश्चित- जिला निर्वाचन अधिकारी

आजमगढ़, 16 अक्टूबर 2026//

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मतदेय स्थल सम्भाजन एवं अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि अत्यधिक पुराने एवं जर्जर भवनों में स्थापित मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध उपयुक्त स्थायी भवनों में स्थानान्तरित किया जाए। इसी प्रकार अस्थायी निर्माण वाले भवनों में संचालित मतदेय स्थलों को भी स्थायी भवनों में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए, जो मुख्य गांव अथवा बस्ती से पर्याप्त दूरी पर स्थित हैं। ऐसे मतदेय स्थलों को मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधाजनक स्थान पर स्थापित किया जाए, जिससे मतदाताओं को मतदान करने में असुविधा न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदाताओं को मतदेय स्थल तक पहुंचने के लिए लगभग 02 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन मतदेय स्थलों के भवन सुरक्षित एवं उपयुक्त हैं तथा जहां मतदाताओं को 02 किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ती है, ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में अनावश्यक परिवर्तन न किया जाए। यदि कोई मतदेय स्थल अपने मतदान क्षेत्र में उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है और अब मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त भवन उपलब्ध हो गया है, तो ऐसे मतदेय स्थल को मतदान क्षेत्र के भीतर स्थानान्तरित किया जाए। भौतिक सत्यापन के दौरान यदि कोई मतदेय स्थल संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित पाया जाता है, तो उसे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त भवन में स्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मतदेय स्थल यथासम्भव भवनों के भूतल पर स्थापित किए जाएं। दिव्यांगजनों एवं अशक्त मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, किसी भी राजनैतिक दल अथवा लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के दायरे के भीतर मतदेय स्थल स्थापित न किया जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2027 में विधानसभा सामान्य निर्वाचन प्रस्तावित है। इसे ध्यान में रखते हुए मतदेय स्थलों का सम्भाजन पूरी सावधानी एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए, ताकि निर्वाचन के अंतिम समय में मतदेय स्थलों के स्थान में परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल का अनुमोदन करते समय संबंधित भवन में पर्याप्त कमरों की उपलब्धता एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का भौतिक सत्यापन अवश्य किया जाए। केवल कागजी औपचारिकता के आधार पर मतदेय स्थलों का अनुमोदन न किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि निजी भवनों में स्थापित ऐसे मतदेय स्थलों, जहां अब उपयुक्त शासकीय भवन उपलब्ध हो गए हैं, को शासकीय भवनों में स्थानान्तरित किया जाए। इसी प्रकार दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यक्तिगत सामुदायिक केन्द्रों, विवाह घरों तथा ऐसे भवनों, जिनका स्वामित्व किसी राजनैतिक व्यक्ति के पास है, में स्थापित मतदेय स्थलों के लिए उपयुक्त वैकल्पिक भवन चिन्हित कर उन्हें स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि मतदेय स्थलों का सम्भाजन इस प्रकार किया जाए कि मतदाताओं को सुगम एवं सुविधाजनक मतदान की व्यवस्था उपलब्ध हो तथा निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराई जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जनपद में कुल 2298 मतदान केन्द्र एवं 4387 मतदेय स्थल निर्धारित हैं।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव ओझा, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सहित निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।

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