Azamgarh News:थाना कन्धरापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी पर गोकशी में प्रयुक्त ट्रक एवं डस्टर कार को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जब्त

आजमगढ़ बलरामपुर /पटवध से बबलू राय

दिनांक 30.11.2025 को 18 गोवंशीय पशुओं के साथ ट्रक बरामदगी के मामले में की गई कार्यवाही।

गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 12.10.2026 को पारित किया गया जब्तीकरण का आदेश।

दिनांक 30.11.2025 को एसओजी प्रभारी श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह एवं थाना कन्धरापुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक ट्रक संख्या UP62T5312 में परिवहन किए जा रहे 18 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया था। उक्त ट्रक के आगे-आगे डस्टर कार संख्या UP16AN3096 द्वारा रेकी की जा रही थी। इस संबंध में थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 365/2025 धारा 109(1) बीएनएस, 3/25 आयुध अधिनियम, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत 08 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर द्वारा की गई। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर नामजद एवं प्रकाश में आए सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 28.06.2026 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त अभियोग में बरामद ट्रक संख्या UP62T5312 एवं डस्टर कार संख्या UP16AN3096 के वाहन स्वामी भी अभियोग में नामजद अभियुक्त हैं। दोनों वाहनों का प्रयोग गोवंशीय पशुओं की तस्करी एवं परिवहन जैसे जघन्य अपराध में किया गया था। थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा उक्त दोनों वाहनों को गोवध निवारण अधिनियम की धारा 5(क) की उपधारा (7) के अंतर्गत जब्त किए जाने हेतु जिलाधिकारी आजमगढ़ को रिपोर्ट एवं संबंधित पत्रावली प्रेषित की गई थी।

थाना कन्धरापुर से प्रेषित रिपोर्ट एवं संलग्न अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 12.10.2026 को ट्रक संख्या UP62T5312 एवं डस्टर कार संख्या UP16AN3096 को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरण/जब्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है।*

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