ब्रेकिंग मुंबई;नियुक्ति में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संगठना ने की अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग

रिपोर्ट/अजय उपाध्याय
मुंबई:अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मानवता के दृष्टिकोण पर आने वाली कृति है। हाईकोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर तत्काल नियुक्ति का आदेश दिया है.। अनुकंपा के तहत प्रस्ताव को अस्वीकार किए बिना शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जानी चाहिए। यदि यह पाया गया कि कोई प्रबंधन अनुकंपा नियुक्ति के पात्र उम्मीदवार के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो संबंधित शिक्षा अधिकारी ने संबंधित प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। लेकिन संगठना के विभाग संगठक सुदर्शन पाटिल ने कहा कि शिक्षा अधिकारी कार्यालय ही अनुकंपा मामलों को टाल रहे हैं । वहीं.संगठन के सचिव अलीमुद्दीन सैयद ने बताया कि ऐसा देखा गया है कि किसी गैर-शिक्षण कर्मचारी की मृत्यु के बाद यदि संबंधित उत्तराधिकारी उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार शिक्षक पद पर दावा करता है वहां शिक्षक का पद रिक्त होता है. संस्था, प्रस्ताव को शिक्षा विभाग की ओर से खारिज कर दिया है।अनुकंपा नियुक्ति के मामले में, यह उल्लेख किया गया है कि यदि नियुक्त किया जाने वाला उम्मीदवार उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है जिस पर मृत कर्मचारी कार्यरत था, तो उसे अनुकंपा के आधार पर निचले वर्ग के किसी अन्य पद पर समायोजित किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि अनुकंपा उम्मीदवार उस पद से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखता है जिस पर मृत कर्मचारी कार्यरत था, तो अनुकंपा के मामलों को खारिज कर दिया जा रहा है क्योंकि इसमें कोई उल्लेख नहीं है कि उन्हें उच्च पद पर समायोजित किया जाना चाहिए। मूल रूप से अनुकंपा मामले में, शैक्षिक योग्यता सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है इसलिए उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए रिक्तियों को समायोजित करना आवश्यक है। हालांकि संगठन ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि इस नियम का पालन नहीं हो पा रहा है।संगठना के अध्यक्ष तानाजी कांबले ने मांग की है कि अनुकंपा मामले में नियुक्ति से इनकार करने या देरी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और अनुकंपा मामले में नियुक्ति से इनकार करने या देरी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

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