भदोही:आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्यवाई: जिला निर्वाचन अधिकारी
रिपोर्ट :अशरफ संजरि
भदोही। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र,निपष्क्ष,शान्तिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह व पुलिस अधीक्षक डॉ मीनाक्षी कात्यायन ने सभी राजनैतिक दलो के अध्यक्ष/अन्य पदाधिकारियों व सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग आफिसर के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहूत कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता के नियमावली के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलो को जानकारी देते हुये कहा कि चुनाव की शुचिता को बनाये रखने और चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिये सभी लोग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशो व आदर्श आचार संहिता पालन सुनिश्चित करे ताकि जनपद में पूरी पारदर्शिता व शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन को सम्पन्न कराया जा सकें। उन्होने इस दौरान जनपद में चुनाव प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि दिनांक 29 अप्रैल 2024 को निर्वाचन की अधिसूचना तथा दिनांक 06मई 2024 को निर्देशन व नाम निर्देशनो की संवीक्षा दिनांक 07 मई 2024 तथा नाम वापसी के लिये दिनांक 09मई 2024 को निर्धारित की गयी हैं। जनपद में 25 मई 2024 को मतदान तथा दिनांक 04 जून 2024 को मतगणना सम्पन्न किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त लहजे में सभी निर्देशित करते हुये कहा कि आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: पालन किया जाये। जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के प्रति कटिबद्ध है किसी भी स्तर पर उल्लघन करने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने निर्वाचन संबंधी अपराधों के विवरण पर बल देते हुए सुसंगत विधिक धाराओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने प्रत्याशियों, पदाधिकारी, समर्थकों को स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी गैर विधायी व्यय जैसे शराब, नगदी ,आभूषण, कोई सामग्री का वितरण या प्रलोभन को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड टीम, स्टेटिक सर्विलांस टीम सहित पुलिस व प्रशासनिक टीम सक्रिय हैं। पकड़े जाने परजब्तीकरण की कार्रवाई के साथ कठोर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि राजनैतिक दलो को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी व्यक्ति/कम्पनी अथवा संस्था को दस हजार से अधिक का नगद नही किया जायेगा इसके ऊपर का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक आदि के माध्यम किया जाए। उन्होने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक बैंठको और जुलूसो में लाउडस्पीकर का कोई उपयोग नही किया जायेगा। ऐसी बैठको/जुलूसो को जो रात्रि दस बजे से आगे जारी रखने की अनुमति नही होगी। सार्वजनक उद्घोषण प्रणाली/लाउडस्पीकरण/ध्वनि विस्तारक यंत्र चाहे किसी भी प्रकार के वाहनो पर, या स्थिर स्थिति में या प्रचार के लिये सार्वजनिक बैठक के लिये उपयोग किया जाता है तो उसका उपयोग रात्रि 10 से प्रातः 06 बजे मध्य नही किया जाये यदि उल्लिखित के उपरान्त लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है तो लाउडस्पीकर के साथ जुड़े सभी यंत्र को जब्त कर लिया जायेगा। लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति राजनैतिक दलो द्वारा अनिवार्य रूप से सक्षम अधिकारी से प्राप्त करनी होगी। सभा आदि के लिये स्थल की पूर्व अनुमति स्टार प्रचारक के हेलीकाप्टर के उतरने के लिये हेलीपैड की पूर्व अनुमति प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर दी जायेगी। उन्होने बताया कि सभा व अन्य अनुमति ई-सुविधा पोर्टल पर आनलाइन आवेदन द्वारा भी वाहन/सभा/रैली/हेलीकाप्टर/जुलूस आदि की अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। इसके लिये जनपद स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम (ई-सुविधा) अनुमति सेल संचालित की गयी हैं। किसी भी आवेदक द्वारा स्वंय या कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से अनुमति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन किया जा सकता हैं। उन्होने कहा कि सुरक्षा वाहनो को छोड़कर कोई वाहन किसी भी काफिले में दस की संख्या से अधिक नही चलेगा ऐसे काफिला जिसमें राज्य केन्द्र सरकार के मंत्री हो उसको हर 10 वाहन के बाद विभक्त करते हुये 100 मीटर की दूरी बनानी होगी। नामांकन के दिन रिटर्निंग आफिसर सहायक रिटर्निंग आफिसर के 100 मीटर के दायरे उम्मीदार के अधिकतम तीन वाहनो का प्रयोग ही अनुमन्य होगा। रिटर्निंग आफिसर सहायक रिटन्रिग आफिसर द्वारा 100 मीटर दायरे का सीमांकन किया जायेगा। उम्मीदवार तथा उसके अन्य चार अधिकृत व्यक्तियो के प्रवेश हेतु कार्यालय का एक गेट ही खोला जायेगा। प्रवेश द्वार पर प्रवेश के सही समय को रिकार्ड करने हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा भी लगाया जायेगा। एक अथवा दो छोटे स्टीकर लगवाये जा सकते है ई रिक्शा तिपहिया वाहन, एवं चैपहिया वाहन पर कोई बैनर अनुमन्य नही हैं यदि ऐसा वाहन वैध प्रचार वाहन तो उस पर केवल एक झण्डा 1ग्ण्05 फिट का अनुमन्य हैं। जिसके लिए उड़न दास्ता टीम, स्थेटिक सर्विलांस टीम क्रियाशील है। सभी प्रत्याशी अनिवार्य रूप से निर्वाचन हेतु बैंक में एक अलग अकाउंट खोलना अनिवार्य है। निर्वाचन में ₹10000 से अधिक का ब्यय चेक, ड्राफ्ट ,आरटीजीएस के माध्यम से ही करना है नगद नहीं। 10 हजार के नीचे खर्चे को नगद देते समय एक सादे कागज पर बिल बनाकर रखना अनिवार्य है।
डीआईओ एन आई सी अभिषेक मिश्र ने सभी पदाधिकारी को अवगत कराया की चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने “सुविधा पोर्टल” विकसित किया है इसके जरिए नामांकन, शपथपत्र भरा जा सकता है ।प्रत्याशी अपनी चुनावी रैलियां व कार्यक्रमों की इजाजत भी इसी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भी पा सकते हैं। उन्होंने सी- विजिल एप पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसके जरिए चुनाव में हो रही गैर कानूनी गतिविधियों एवं आदर्श आचार संहिता की उलघंन की शिकायत कर सकते हैं इसमें शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट में सुनिश्चित होगा।सभी राजनैतिक दलो के अध्यक्ष/अन्य पदाधिकारियों को-राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता बुकलेट एव ईवीएम विवरणिका प्रदान किया गया। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ तेजवीर सिंह, सचिव मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति डॉ.पंकज कुमार, सभी उप जिला मजिस्ट्रेट भान सिंह, शिव प्रकाश यादव, आकाश कुमार, समस्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/पदाधिकारीगण उपस्थित रहें।