लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 लागू-जिला मजिस्ट्रेट

02 अप्रैल से 30जून तक लोकसभा निर्वाचन व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 लागू-जिला मजिस्ट्रेट

भदोही। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह द्वारा धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, (02 अप्रैल से 30जून तक)लागू करते हुए अवगत कराया गया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 प्रक्रियाधीन है तथा आगामी ईद-उल-फितर, डा० भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, रामनवमी, महावीर जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा, गाजी निया का मेला ईदुज्जुहा (बकरीद), प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव तथा उत्पन्न चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में कुछ अराजक, समाज विरोधी व शरारती तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत विद्वेष, अफवाहे फैलाकर तथा अन्य अबैधानिक तरीकों से सामाजिक समरसता सदभावना पूर्ण तथा शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित अपराध करने तथा सार्वजनिक भवनों को दुरूपयोग करने, सार्वजनिक मार्गों को अवरूद्ध करने तथा जन सामान्य को आतंकित कर विद्वेष फैलाने एवं चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते है। ऐसे तत्व अस्त्र-शस्त्र तथा मादक पदार्थ आदि का दुरुपयोग कर जनपद की शान्ति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते है।
अतः मेरा समाधान हो गया है सामाजिक समरसता एवं शान्ति व्यवस्था, विधि व्यवस्था तथा जन सामान्य के जीवन को सुरक्षित बनाये रखना तथा शान्ति पूर्ण वातावरण में लोक सभा निर्वाचन 2024 को सम्पन्न कराने हेतु समाज विरोधी तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना अपरिहार्य हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, भदोही दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद भदोही की सीमा में प्रवेश करने वाले, क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले सगस्त व्यक्तियों के विरूद्ध निषेधात्मक आदेश पारित करता हूँ।

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