जनपद के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु 16 अक्टूबर 2024 तक चलाया जाएगा विशेष अभियान,
निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु संचालित वरासत अभियान से सम्बन्धित समय-सारणी निर्धारित, समस्त एसडीएम विशेष अभियान में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कराएं सुनिश्चित-डीएम।
जिला संवाददाता, विनय मिश्र।
देवरिया, जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने जनपद के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकारियों को अभियान चलाकर खतौनियों में दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश समस्त उप जिलाधिकारियों को दिया है। जिलाधिकारी ने बताया है कि जनपद के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु 16 अक्टूबर 2024 तक दो माह का विशेष अभियान चलाये जाने का निर्देश शासन द्वारा दिये गये है। उन्होंने शासनादेश दिनांक 16 अगस्त के अन्य निर्देशों को यथावत रखते हुए निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु संचालित वरासत अभियान से सम्बन्धित समय-सारणी निर्धारित किये हैं।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया है कि निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज कराने हेतु चलाये जा रहे इस विशेष अभियान में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए शासनादेश दिनांक 16 अगस्त 2024 में विहित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। निर्देशों के अनुसार निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में 16 अक्टूबर 2024 तक चलाये जा रहे 02 माह का विशेष अभियान हेतु निर्धारित कार्यक्रम/समय-सारणी के अनुसार वॉछित समस्त कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा प्रतिदिन की प्रगति की सूचना वाट्सएप एवं ई-मेल के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।
राजस्व व तहसील अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर राजस्व ग्रामों में प्रचार-प्रसार तथा खतौनियों को पढ़े जाने तथा लेखपाल द्वारा वरासत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उन्हें आन-लाईन भरे जाने की तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित है। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा शासनादेश दिनांक 29 अक्टूबर 2018 में दी गयी व्यवस्था “लेखपाल द्वारा आन-लाईन जॉच की प्रक्रिया” के अनुसार कार्यवाही 01 सितंबर से 15 सितंबर तक की जाएगी। राजस्व निरीक्षकों द्वारा शासनादेश दिनांक 29 अक्टूबर 2018 में दी गयी व्यवस्था “राजस्व निरीक्षक जॉच एवं आदेश पारित करने की प्रक्रिया” के अनुसार कार्यवाही किए जाने तथा राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) द्वारा राजस्व निरीक्षक के नामान्तरण आदेश को आर-6 में दर्ज करने के पश्चात् खतौनी की प्रविष्टियों को भूलेख साफ्टवेयर में अद्यावधिक करने की तिथि 16 सितंबर से 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उपजिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नहीं है, की तिथि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक निर्धारित है। अभियान के अन्त में प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा जनपद की प्रत्येक तहसील के 10 प्रतिशत राजस्व ग्रामों को रैण्डमली चिन्हित करते हुए उनमें अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जाँच करायी जायेगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण दर्ज होने से बचा नहीं है, की तिथि 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। जनपद की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में परिषद की वेबसाईट पर फीड करना एवं राजस्व परिषद द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध उपलब्ध कराने की तिथि 1 सितंबर, 15 सितंबर तथा 30 सितंबर निर्धारित है। परिषद को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की समय-सीमा 16 अक्टूबर निर्धारित है।