दुष्कर्म का आरोपी संजय कुमार भारती दोषमुक्त, अभियोजन पक्ष दोषसिद्ध करने में रहा असफल, कोर्ट ने पीड़िता समेत तीन गवाहों के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का दिया आदेश
Rape Accused Sanjay Kumar Bharti Acquitted, Prosecution Fails to Convict, Court Orders to Record Case Against Three Witnesses Including Victim
ब्यूरो रिपोर्ट सोनभद्र।
सोनभद्र/उत्तर प्रदेश। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू , सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने शनिवार को साढ़े चार वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध न पाकर आरोपी संजय कुमार भारती को दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष दोषसिद्ध करने में असफल होने पर कोर्ट ने पीड़िता समेत तीन गवाहों के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासिनी पीड़िता ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि वह शौच के लिए गई थी तभी कोन थाना क्षेत्र के करइल गांव निवासी संजय कुमार भारती पुत्र स्वर्गीय अशर्फीलाल ने डरा धमकाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया। इसके अलावा 7-8 माह तक उसके साथ जबरन संबंध स्थापित कर शोषण करता रहा। जिसकी वजह से 07 माह का गर्भ भी ठहर गया है। इस तहरीर पर 02 सितम्बर 2020 को एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर पीड़िता समेत तीन गवाहों द्वारा अभियोजन की घटना का समर्थन न करने पर आरोपी संजय कुमार भारती को दोषमुक्त करार दिया। वहीं कोर्ट ने अभियोजन घटना का समर्थन न करने पर पीड़िता, पीड़िता के पिता और भाभी के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।