खुले कुट्टू का आटा के विक्रय को किया गया प्रतिबंधित
क्रय-विक्रय या भण्डारण करते हुए पाए जाने पर होगी विधिक कार्रवाई।
विनय मिश्र ,जिला संवाददाता।
देवरिया। सहायक आयुक्त (खाद्य)-II खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय कुमार सहाय ने बताया है कि विगत माह में प्रदेश में विभागीय टीम द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान संग्रहित किये गये खुले कुट्टू का आटा के नमूने जांचोपरान्त मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाये गये हैं। उक्त नमूनों में एफ्लाटोक्सिन पाये जाने के कारण मानव जीवन के लिए घातक है एवं इसके सेवन से वृहद स्तर पर मानव स्वास्थ्य को गंभीर क्षति हो सकती है।
विगत कई माह में खुले कुट्टू के आटा से निर्मित खाद्य पदार्थों के सेवन से प्रदेश के कई जनपदों में फूड प्वाइजनिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आम जनमानस के स्वास्थ्य के दृष्टिगत उन्होंने जनहित में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36(3) (b) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेश तक सम्पूर्ण जनपद में खुला कुट्टू का आटा के भण्डारण/वितरण/विक्रय को प्रतिषेध / प्रतिबंधित किया है।
समस्त खाद्य कारोबारियों/ विनिर्माताओं को उन्होंने निर्देशित किया है कि वे खुला कुट्टू का आटा का भण्डारण तथा क्रय-विक्रय उनके द्वारा न किया जाये। यदि उक्त खाद्य पदार्थ के क्रय-विक्रय या भण्डारण करते हुए कोई भी खाद्य कारोबारी पाया जाता है तो उनके खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर विधिक कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।
समस्त जनपदवासियों से उन्होंने अनुरोध किया है कि वे खुले कुट्टू का आटा का क्रय कर उपभोग या सेवन न करें। साथ में पैक्ड कुट्टू आटे के पैकेट पर निर्माता का पुरा पता, एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या पैकिंग डेट तथा एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदें