आजमगढ़:नए कानून को लेकर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में हुई बैठक

आजमगढ़। नए कानून को लेकर थानाध्यक्ष बसंतलाल के नेतृत्व में गंभीरपुर थाना प्रांगण में सोमवार को एक बैठक बुलाई गई।इसमें क्षेत्र के ग्राम प्रधान, वरिष्ठ नागरिक,पत्रकार व गणमान्य लोग उपस्थित रहे।उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष बसंत लाल ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को बदल कर नया कानून बना दिया गया।162 साल पुराने आई पी सी की जगह भारतीय न्याय संहिता बी एन सी धारा बनाई गई है।

 

 

 

 

नए भारत के नए कानून में महिलाओं के प्रति अपराध पर अब कोई समझौता नहीं होगा।गैंगरेप के मामलों में अब कम से कम बीस साल की सजा या आजीवन कारावास होगा।झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है।18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा होगी 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है।अपराध की सूचना प्राप्त होते ही घटना स्थल पर विचार किए बिना दर्ज करनी होगी एफ आई आर। नए कानून में अपराध की धाराएं भी बदली गई हैं जैसे मर्डर के लिए धारा 302 की जगह अब 101 कर दी गई है धोखाधड़ी में धारा420 की जगह अब धारा 318 रेप के लिए 375 की जगह 63 गैंगरेप में 376 (d) की जगह धारा 70 कर दी गई । दंगे के लिए 146 की जगह धारा 191 हत्या के प्रयास में 307 की जगह 109 मानहानि में 409 की जगह 356 किडनैपिंग में 359 की जगह 137 हमला करने के लिए 351 की जगह धारा130 पीछा करना में 354 (d) की जगह धारा 78 कर दी गई है।

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