Azamgarh :न्यायालय ने एक आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष व एक अभियुक्ता को 01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
न्यायालय ने एक आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष व एक अभियुक्ता को 01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव
दिनांक- 16.11.2005 को वादी लक्षण राम पुत्र हरिलाल निवासी तुर्कचारा नौबरार थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया था कि दिनांक 15.11.2005 को अभियुक्तों 1- शंकर राम पुत्र राम लगन, 2-झिनकी देवी पत्नी शंकर राम निवासी तुर्कचारा नौबरार थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के पिता को लाठी डण्डे से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 215/2005 धारा 323, 304, 504, 506 व 34 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इलाज के दौरान वादी मुकदमा के पिता की मृत्यु हो गयी ।
उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में कुल 11 गवाह परिक्षित हुए है।
जिसके क्रम में आज दिनांक- 05.10.2024 को मा0 न्यायालय ASJ/FTC-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तों 01.शंकर राम पुत्र राम लगन व 02.झिनकी देवी पत्नी शंकर राम निवासी तुर्कचारा नौबरार थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को क्रमश: 03 वर्ष एवं 01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है ।