विधायक रमाकांत यादव की करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने की कुर्क, अपराध जगत में मचा दहशत
Police confiscated MLA Ramakant Yadav's property worth crores, creating panic in the criminal world
रिपोर्टर: रोशन लक
आजमगढ़: जिले में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी है। थाना अहरौला क्षेत्र के कस्बा माहुल में अपराधी गैंगस्टर एवं पूर्व सांसद रमाकांत यादव की अवैध सम्पत्तियों को कुर्क कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने रमाकांत यादव के नाम से दर्ज 23.42 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, रमाकांत यादव पर शराब हत्या कांड समेत हत्या, लूट, अपहरण व अन्य गंभीर अपराधों में शामिल होने के कई मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान में रमाकांत यादव के खिलाफ थाना अहरौला में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से एक मुख्य मामला शराब के अवैध सेवन से 7 लोगों की मौत और कई के गंभीर रूप से बीमार पड़ने का है।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने 06 दिसंबर 2024 को रमाकांत यादव और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ पूरक गैंगचार्ट को अनुमोदित किया था। इसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में विशेष अभियान चलाते हुए रमाकांत यादव की अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियों को ट्रैक किया।
कुर्क की गई संपत्ति का विवरण:
ग्राम बसही असरफपुर, परगना माहुल, फूलपुर तहसील में कुल लगभग 12.74 हेक्टेयर भूमि, जिसकी कीमत लगभग 23.42 करोड़ रुपये आंकी गई है।
यह भूमि रमाकांत यादव के पुत्र, दोनों पत्नियों और भांजे के नाम पर खरीदी गई थी।
यह कार्रवाई जिले में अपराधियों के विरुद्ध सख्त संदेश है। पुलिस ने बताया कि रमाकांत यादव 1977 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और उसके खिलाफ 58 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान में वह केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में बंद है।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने बताया कि इस कुर्की के जरिए अवैध धन पर अंकुश लगाने के साथ-साथ अपराध के दुष्प्रभाव को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आगामी दिनों में भी ऐसी कार्रवाईयों को तेज किया जाएगा ताकि जिले में अपराध मुक्त माहौल कायम हो सके।