आजमगढ़ में हवाला कारोबारी पर की बड़ी कार्रवाई,डी-238 के गैंग लीडर व इसके सदस्य हवाला कारोबार से अर्जित कुल चल सम्पत्ति 65 लाख रूपयें (50 लाख रूपये नकद व एक हुण्डई क्रेटा कार कीमत लगभग 15 लाख रूपये) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क

65 lakh (Rs. 50 lakh in cash and a Hyundai Creta car worth about Rs. 15 lakh) under Section 14(1) U.P .Q. Kurk under the Gangster Act

आजमगढ़:जहानागंज थाने की पुलिस ने डी-238 के गैंग लीडर अब्दुल मन्नान व इसके सदस्य मो0 अन्जर द्वारा हवाला कारोबार से अर्जित कुल चल सम्पत्ति 65 लाख रूपयें (50 लाख रूपये नकद व 01 हुण्डई क्रेटा कार कीमत लगभग 15 लाख रूपये) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क

1- थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 58/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित *अभियुक्त अब्दुल मन्नान पुत्र एहरार अहमद निवासी ककरहटा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ जो मारपीट, हत्या के प्रयास व हवाला कारोबार जैसी जघन्य़ आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा है तथा यह गैंग डी-238 का लीडर है। अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित धन से अपने नाम से वाहन हुण्डई क्रेटा कार नम्बर- यूपी 32 NU 1376 वर्ष 2023 में क्रय किया गया है। जिसकी कीमत 14,80,000/- रूपये है।

 

 

2- थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 58/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अन्जर पुत्र अफजल अहमद निवासी ककरहटा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ जो हवाला कारोबार जैसी जघन्य़ आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा है तथा यह गैंग डी-238 का सदस्य है। अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हवाला कारोबार का अपराध कारित कर अवैध रूप से नकद धनराशि 50,00,000/- रूपये अर्जित किया गया है। उपरोक्त दोनों चल सम्पत्ति 65 लाख रूपयें को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 03.05.2024 को जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर दिनांक 04.05.2024 को उक्त सम्पति को थाना प्रभारी जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा नियमानुसार जब्त किया गया।

Related Articles

Back to top button